72825 Teachers Vacancy:2011 में आवेदन पांच साल बाद 2015 में नियुक्ति,अब बचे हुए 12091 पदों पर काउंसलिंग का कोर्ट ने दिया आदेश

[13/01/2024:18.50pm by R K SHUKLA]

72825 Teachers Vacancy:2011 में आवेदन पांच साल बाद 2015 में नियुक्ति,अब बचे हुए 12091 पदों पर काउंसलिंग का कोर्ट ने दिया आदेश

नए साथियों को बता दूं कि 72825भर्ती में 2011 में आवेदन लिया गया था लेकिन विवादों में घिर जाने के बाद वर्ष 2015 में नियुक्ति शुरू हुई थी। यह 72825 शिक्षक भर्ती के नाम से जानी जाती है। यह भर्ती टीईटी मेरिट आधारित थी।


अब 12 वर्ष बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि इस भर्ती में बचे हुए 12091 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से भर्ती विवाद पैदा होने की उम्मीद है।

आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है।

ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग का विज्ञापन जारी करें। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को कहा है कि वह सभी जिलों में 22 से 25 जनवरी के बीच विज्ञापन निकाले और पांच फरवरी के आसपास वाले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे।

कोर्ट ने याचियों को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि वह पूर्व की काउंसलिंग में हाजिर नहीं हुए थे। चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस के बतौर बेसिक शिक्षा परिषद के समक्ष 2000 रुपये भी जमा कराने के लिए कहा गया है।

हाईकोर्ट ने कहा-गुरू का दर्जा भगवान से भी ऊंचा

हाईकोर्ट ने कबीरदास के दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरू का दर्जा भगवान से भी ऊपर है। याचीगण शिक्षक (गुरू) बनने की श्रेणी में हैं। वह बहुत सम्मानजक पेशे से जुड़ रहे हैं। कोर्ट ने इनकी ओर से दाखिल हलफनामे को इसी गंभीरता के साथ देखा है।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से अब पुनः चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि अब बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो अब हाईकोर्ट द्वारा दिए गए इस आदेश पर किस प्रकार की व्यवस्था के हिसाब से काउंसलिंग कराकर भर्ती को पूर्ण किया जाएगा।

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