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UP Shikshamitra news 2024: शिक्षामित्रों को मिलने वाला ₹10000 मानदेय, जीवन यापन के लिए नाकाफी: हाईकोर्ट

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UP Shikshamitra news 2024: शिक्षामित्रों को मिलने वाला ₹10000 मानदेय, जीवन यापन के लिए नाकाफी: हाईकोर्ट

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका के निस्तारण में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्र का मानदेय बढ़ाने के लिए 4 हफ्ते में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षामित्र को मिलने वाला मानदेय ₹10000 आज की इस महंगाई के समय में जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं है।

ऐसी स्थिति में कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कमेटी आगामी तीन माह में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2017 को शिक्षामित्र की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था
शिक्षामित्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति रद्द करने की पक्ष उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया गया जिसके बाद सरकार ने शिक्षामित्र का मानदेय 3500 से बढ़कर 10000 कर दिया था और साथ ही उन्हें 68500 वह 69000 शिक्षक भारतीयों में उन्हें 25अंक का अतिरिक्त भारांक देकर वरीयता भी प्रदान किया था जिसमें से टीईटी पास शिक्षामित्र बड़ी संख्या में चयनित भी हुए थे।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समसेरी ने शिक्षामित्र जितेंद्र कुमार भारती सहित 10 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया था दिया है कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन की मांग मानने से इनकार कर दिया है परंतु यह कहा है कि इतना मानदेय दिया जाना चाहिए जिससे महंगाई को देखते हुए शिक्षामित्र सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

उधर याचियो का कहना है कि शिक्षामित्र विभिन्न स्कूलों में पिछले 20 वर्षों से सहायक अध्यापक की तरह पढ़ा रहे हैं और उनको बहुत कम मात्र 10000 मानदेय दिया जा रहा है जबकि समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था संविधान में निर्मित है फिर भी शिक्षामित्र को न्यूनतम मानदेय दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्र का ध्यान रखते हुए मंडे का पुनरीक्षण कर बढ़ाया जाना चाहिए

उधर सरकार का पक्ष है कि समस्त याचीगण संविदा पर कार्यरत हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को समान कार्य हेतु समान वेतन देने से अपने फैसले में मना कर दिया है ऐसे में किसी भी प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है

इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा शिक्षामित्र संविदा पर कार्यरत है कोर्ट यह तय नहीं कर सकती कि उन्हें समान कार्य हेतु समान वेतन का लाभ दिया जाए यह तय करना विशेषज्ञ प्राधिकारी का काम है इसलिए समस्त याचीकरण उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करें और अपना मंडे अथवा समान कार्य हेतु समान वेतन की मांग को रख सकते हैं।

आपको बता दें कि शिक्षामित्र के आंदोलन पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में अन्नपूरक बजट में मानदेय करीब ₹1000 बढ़ाने का मत भी बना रखा था लेकिन उसे भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है।

हम आशा करते हैं कि इस लेख से आपको “UP Shikshamitra news 2024: शिक्षामित्रों को मिलने वाला 10000 मानदेय, जीवन यापन के लिए नाकाफी: हाईकोर्ट” के बारे में जानकारी मिल गई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ‘शिक्षामित्रों से सम्बंधित खबरों‘ के बारे में जानकारी हो सके। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ने के लिए हमारे पेज पर जरूर जाएं।..

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