Raebareli news 2024: DIET में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ!

Raebareli news 2024: DIET में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ!


आईए जानते हैं आउट आफ स्कूल बच्चों की चिन्हीकरण, पंजीकरण, नामांकन और फिर उनकी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण से स्थान रायबरेली में आउट आफ स्कूल बच्चों के लिए तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कल दिनांक 04/03/2024 को प्रारंभ हो गया , यह प्रशिक्षण 06/03/2024 तक चलेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिले के विभिन्न ब्लॉकों के मास्टर ट्रेनर्स प्रतिभाग कर रहे हैं।

ब्लॉक छतोह के प्रतिभागी :-

  1. रमेश कुमार शुक्ल
  2. आलोक कुमार मौर्य
  3. शिवेन्द्र श्रीवास्तव
  4. विनोद कुमार कोरी
  5. अजय कुमार
    • आउट आफ स्कूल बच्चे कौन हैं? उनका पात्रता मानदंड क्या है?

⇒6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बालक बिना विद्यालय
माना जायेगा, यदि वह किसी प्रारम्भिक विद्यालय में कभी नामांकित न किया गया हो
अथवा यदि नामांकन के पश्चात् अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के
बिना विद्यालय से निरन्तर 45 दिन या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा/रही हो।

  • आउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा 5+ से 14 आयुवर्ग के बच्चो के लिए होती है ।
  • 5+ से 14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें किसी विद्यालय में नामांकित नही किया गया है अथवा नामांकन के उपरान्त वे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं उनका चिन्हीकरण करते हुए नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जायेगा ।

SHARDA- शारदा (स्कूल हर दिन आयें)

S स्कूल, Har हर, D दिन, A आएं

आउट ऑफ स्कूल बच्चों का

  • चिन्हीकरण
  • पंजीकरण
  • नामांकन
  • आकलन
  • ट्रैकिंग

शारदा पोर्टल:-www.shardaup. in

  • विद्यालय सेवित बस्तियों (कैचमेंट एरिया) में सर्वे,

⇒ समग्र शिक्षा अभियान एवं यूनिसेफ( UNICEF
United Nation Children’s Fund ) का विशेष सहयोग, (अनुश्रवण)

प्रथम चरण

चिन्हीकरण । पंजीकरण। नामांकन।

(1 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य)

द्वितीय चरण

चिन्हीकरण। पंजीकरण।नामांकन

(21 मई -15 जुलाई के मध्य तक)

=> प्रवास प्रमाण पत्र –

पलायन करने वाले बच्चे को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि बच्चे का नामांकन नजदीक के विद्यालय में नामांकन कराया जा सके ।

⇒ आउट ऑफ स्कूल बच्चों की दो श्रेणी हैं –

  1. ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी नामांकन ही नहीं हुआ हो।
  2. ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी नामांकन तो हुआ,परंतु किसी कारण वश अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ गए हों।

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शारदा बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929

(शारदा अधिनियम) – 28 सितम्बर 1929 को पारित बालिका -14 Years , बालक- 18 Years

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निष्कर्ष:

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